Monday, June 4, 2018

दोपहिया वाहन पर बैठने वाली दोनों सवारियों को पहनना होगा हेल्मेट:अभिषेक

आदेशों की उल्लघंना करने वालों का होगा चालान, ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ प्रत्येक एसएचओ व चौंकी इंचार्ज रखेगा वाहन चालकों पर पैनी निगाहे, हाईकोर्ट के आदेशों पर एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त आदेश

कुरूक्षेत्र 4 जून (धरतीपुत्र न्यूज) पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग ने कहा कि दोपहिया वाहन पर चालक और उसके पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इतना ही नहीं महिला चालक व पीछे बैठी सवारी को भी कोई छूट नहीं होगी। अगर किसी दोपहिया वाहन पर बिना हेल्मेट चालक या सवारी मिली तो उसका चालान किया जाएगा।
एसपी अभिषेक गर्ग ने सभी थानाध्यक्ष व चौंकी इंचार्ज के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस को आदेश जारी करते हुए कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंड़ीगढ़ द्वारा लिए गए संज्ञान और पुलिस महानिदेशक बीएस संधू के आदेशों की पालना करते हुए दोपहिया वाहन चालकों पर पैनी निगाहे रखनी है। सभी पुलिस अधिकारी दोपहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेल्मेट पहनने के प्रति जागरुक करेंगे। अगर आदेशों की अवहेलना की गई तो वाहन चालक का चालान भी किया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि लोगों में जागरुकता लाने के लिए जिले में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान गांवों और शहरों में पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को जागरुक किया जाएगा कि दोपहिया वाहन चालक व उसके पीछे बैठने वाली सवारी को हेल्मेट पहना अनिवार्य है। इन नियमों का महिलाओं को भी सख्ती से पालना करनी होगी। उन्होंने दोपहिया वाहन पर ट्रिपिल राईडिंग करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा, इसके अलावा सभी वाहन चालकों को टै्रफिक से सम्बन्धित सभी नियमों की पालना करनी होगी।
एसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष और चौंकी इंचार्ज नियमित रुप से अपने-अपने इलाके में नाके लगाकर चैकिंग करना सुनिश्चित करेंगे। सर्वप्रथम पुलिस अधिकारी लोगों में जागरुकता लाने का प्रयास करेंगे ताकि लोग नियमों की पालना कर सके। अगर कोई व्यक्ति बार-बार नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।