Wednesday, May 5, 2021

गलत बकाया राशि के साथ जारी हो गए 1.40 लाख उपभोक्ताओं के स्पॉट बिल; तारीख को आगे बढ़ाकर जारी किए नए बिल

 चंडीगढ़, 5 मई

हरियाणा बिजली वितरण निगमों के बिलिंग सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी त्रुटि के कारण, 16 अप्रैल, 2021 से 26 अप्रैल, 2021 की अवधि के दौरान लगभग 1.40 लाख उपभोक्ताओं के स्पॉट बिल गलत बकाया राशि के साथ जारी हो गए थे। इस त्रुटि के कारण कई शहरों में उपभोक्ताओं को पिछले बिलों का भुगतान करने के बावजूद गलत बकाया राशि मिली यद्यपि बिलिंग सिस्टम में उपरोक्त बिल बिल्कुल ठीक बने हैं और जो उपभोक्ता ऑनलाइन या विभाग के काउंटर पर जाकर बिल भरते हैं, वहां दिखाई गई बिल की राशि में बकाया संबंधित कोई त्रुटि नहीं है।

उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस त्रुटि के कारण उपभोक्ताओं को हुई असुविधा के मद्देनजर बिजली निगमों द्वारा प्रभावित उपभोक्ताओं केे बिजली बिल भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर नए बिल जारी कर दिए गये हैं। इस संबंध में किसी भी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण के मामले में उपभोक्ता ‘ग्राहक सेवा केंद्र’ से संपर्क करने के लिए यूएचबीवीएन के टोल फ्री नंबर 1912/18001801550 तथा डीएचबीवीएन के टोल फंी नंबर 18001804334 पर कॉल कर सकते हैं या यूएचबीवीएन के उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 9815961912 और डीएचबीवीएन के उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 8813999708 पर मैसेज कर सकते हैं।
हरियाणा के बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं के हितों के प्रति सदैव तत्पर हैं और प्रदेश में निरंतर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वचनबद्ध हैं।

लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य

चंडीगढ़, 5 मई

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सडक़ों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं।
श्री विज ने आज यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए पास के इच्छुक लोग 
 saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकले और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा।
गृहमंत्री ने राज्य में करियाना, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए है। इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नही खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाए। इसके साथ ही अन्तिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जिम, क्लब व रेस्ट्रा इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाए।