Thursday, October 15, 2015

पंचायत चुनावः 27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल

पंचायत चुनावः 27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल

http://www.bhaskar.com/news/c-85-1141776-pa0345-NOR.html?version=8



पानीपत। हरियाणा पंचायतीराज (संशोधन) कानून-2015 को को लेकर तीसरे दिन की सुनवाई पूरी हो गई, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्टूबर दी है। वहीं गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे और टॉयलेट की शर्त पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई अपनी मर्जी से बाहर टॉयलेट जना चाहेगा।



गौरतलब है कि इस मामले में बुधवार की सुनवाई में भी कोर्ट ने नई शर्तों पर कई सवाल उठाए थे। इनमें कई सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पाई। उसे अदालत से समय मांगना पड़ा था।



आज ये पूछे सवाल


- कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए आंकड़ा मांगा है कि संशोधन पर रोक के बाद कितने उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है? और कितने उम्मीदवार योग्य पाए गए।


-  प्रदेश के कितने घरों में टॉयलेट हैं?


- सरकार की योजना के तहत कितने घरों में टॉयलेट बनाए?


- प्रदेश में कुल कितने स्कूल हैं?


- इन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं?


- छात्रों को कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है।



बुधवार को ये पूछे थे सवाल


बिजली बिल पर पूछा- गांवों में बिल देर से पहुंचता है। कोई व्यक्ति बिल भरने से चूक जाता है, उसका एक रुपया बिल है तो क्या वह चुनाव नहीं लड़ सकता?


प्रदेश सरकार- अदालत के कई सवालों का मौके पर ही जवाब नहीं दे पाए अटॉर्नी जनरल।


सरकार- पंचायती संस्थाओं, खासकर सरपंच के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, इसलिए प्रतिनिधियों का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है।


अदालत- कार्यकारी शक्तियों के निर्वाहन के लिए क्या 5वीं, 8वीं और 10वीं पास होना ही पर्याप्त है?


अदालत- क्या नगर निकायों में ये शर्तें लागू है?


सरकार- नहीं।


अदालत- एक्ट में संशोधन का प्रावधान किया क्या?


सरकार- नहीं।


अदालत- तो क्या आप सिर्फ गांवों में ही सुधार करना चाहते हैं? 

No comments:

Post a Comment