Wednesday, October 28, 2015

खेल बनकर रह गया है पंचायती चुनाव


सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई खत्म, फैसला सुरक्षित

कुरुक्षेत्र, पवन सोंटी।
1966 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा में पंचायती चुनाव खेल सा बनकर रह गया है। पूरे 3 महीने से हजारों गांव पंचायत शून्य होकर रह गए हैं। गत 24 जुलाई से सरपंचों की शक्तियां खत्म करते हुए उनके बस्ते ग्राम सचिवों व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के पास जमा हैं और अभी तक अगली पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है। बुधवार का दिन ग्रामीणों के लिये तनाव पूर्ण था कि इस दिन सर्वोच्च न्यायालम क्या फैसला देगा, लेकिन इस दिन भी वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब यह भविष्य के गर्भ में है कि अदालत कब और क्या फैसला सुनाती है। विदित रहे कि मौजूदा सरकार ने आनन फानन में हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 में नया संशोधन (हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015) के नाम से करते हुए चुनाव प्रक्रिया जारी की थी, लेकिन नए संशोधन के कायदे कुछ लोगों को रास नहीं आए और यह कानून ही अदलातों की दहलीज के भीतर जा पहुंचा। नौबत यहां तक आई कि कानून को स्टे कर दिया गया जिस पर लम्बी बहस के बाद  बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। लेकिन इस फैसले से भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को कहा है कि यदि अपनी बात रखना चाहें तो एक सप्ताह के भीतर वे लिखित रूप में अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। इसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। अभी यह निश्चित नहीं है कि एक सप्ताह बाद भी फैसला सुना दिया जाएगा अथवा चौटाला बंधुओं की सजा के फैसले की तरह वह महीनों तक दफन रहेगा। 

क्या रही दलीलें?

27 अक्तूबर की सुनवाई में दलीलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई सवाल उठाए। सरकार ने अपने हल्फनामें में कहा कि नई शर्तों के लागू होने के बाद 43 फीसदी लोग चुनाव से वंचित रह जाएंगे। इस पर अदालत ने सवाल किया कि क्या आप मान रहे हो कि यह आंकड़ा छोटा है। उधर याचिका कर्ता के वकील ने इस आंकड़े को भी गलत बताया और कहा कि 64 प्रतिशत लोग चुनाव से वंचित हो जाएंगे। सरकार के आंकड़ों को चुनौती दी जा रही है। अदालत के प्रश्र के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया कि हरियाणा में चार सांसद निरक्षर हैं। इस पर अदालत ने कहा कि सामान्य तरीके से भी पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। स्कूलों की स्थिति बताते हुए बताया गया कि प्रदेश में 20 हजार स्कूल हैं। इसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल शामिल हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने प्रश्र किया कि आप सरकारी स्कूल बताएं। 20 हजार की संख्या तो निजी स्कूलों को मिलाकर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 1829 स्कूल सीनियर सेकंडरी हैं। 3200 स्कूल मैट्रिक तक। वह भी शहरी क्षेत्र के स्कूल मिलाकर।

अब क्या होगा?

चुनाव आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद लगभग सभी संभावित उम्मीद्वारों ने अपना चुनाव प्रचार आरम्भ कर दिया था। अधिकतर लोगों ने वक्त से समझौता करते हुए अपने घर से पढे लिखे बेटों अथवा बहुओं को आगे कर दिया था और उनके नाम से सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली थी, लेकिन अचानक 17 सितंबर को अदालत के स्टे आदेश के बाद स्थिति उलझन की बन गई। नहीं तो नए कानून को भी मन मसोकर लोग आत्मार्पित कर रहे थे। अब स्थिति यह बन गई है कि न तो चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं और न पूरी तरह से प्रचार स्थगित कर पा रहे हैं। लोगों में आशंका यह भी बनी हुई है कि सरकार जान बूझकर चुनाव लम्बे समय तक लटकाना चाहती है ताकि पंचायती व्यवस्था को अपने हाथों में रखा जा सके। उधर विपक्षी दलों को भी इस मुद्दे पर सरकार को कोसने का पूरा मौका मिल रहा है।

आखिर क्या है विवाद की जड़?

विधानसभा सत्र के  अंतिम दिन 7 सितंबर 2015 को सरकार ने पंचायती राज संशोधन विधेयक-2015 विधानसभा में पारित किया था जिसमें चुनाव लडऩे के लिये कुछ शर्तों को जोड़ा गया था। इनमें शिक्षा को शामिल करते हुए सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिये पंच, सरपंच, ब्लाक समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिये 10वीं पास और महिलाएं व अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास होना जरुरी किया गया था तथा पंच पद के लिए अनुसूचित जाति महिला की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई थी। बिजली विभाग व प्रदेश के सरकारी तथा सहकारी बैंकों का अतिदेय न होने के प्रमाण पत्र होना जरूरी किया गया। घर में शौचालय होने का व किसी जघन्य अपराध में चार्जशीट न होने का हल्फनामा देना भी अनिवार्य किया गया था। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा व बिजली तथा बैंकों का कर्ज चुकता करने की शर्त को लेकर लोगों में रोष था।

चुनावी घटनाक्रम क्रमवार:

मार्च 2015 के अंत तक चुनावी प्रक्रिया को लेकर विभाग ने अधिकतर ग्राम पंचायतों, ब्लाक समितियों व जिला परिषदों की वार्ड बंदी जारी कर दी थी। जिसके बाद लोगों ने संभावित उम्मीद्वारी की घोषणाऐं करनी आरम्भ कर दी थी। 
12 जून 2015 तक लग भग सभी जिला परिषदों तक की आरक्षण सूचियों के ड्रा भी हो चुके थे जिसके बाद कई संभावित उम्मीद्वारों को अपने वार्ड महिला आरक्षित होने के कारण माताओं अथवा पत्नियों को मैदान में उतारना पड़ा।
24 जुलाई 2015 के बाद पंाचयतों का कार्यकाल खत्म होना था सो इसी दिन सरपंचों से चार्ज ले लिया गया और गावों की बागडोर सीधे पंचायती विभाग के हाथों में आ गई। 
इसके पश्चात सरकार ने काफी सोच विचार के बाद मंत्री मंडल की बैठक में पास करके पंचायती राज कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।  
आनन फानन में प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन 7 सितम्बर को मामूली संसोधन करते हुए इस अध्यादेश को वापिस लेकर नया संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस कानून के देर सांय तक प्रकाश में आने के बाद अगले दिन यानि 8 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग ने दोपहर से पहले ही पंचायती चुनाव घोषित कर दिये। 
4,11 व 18 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव घोषित किए गए।
10 सितंबर को इस नए कानून को चुनौती देते हुए हिसार की वेदवंती ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में शैक्षणिक योग्यता पर याचिका दाखिल कर दी।
14 सितंबर को उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत प्रक्रिया पर रोक लगाने से
इनकार कर दिया।
15 सितंबर से पहले चरण तथा सभी जिला परिषदों के लिये नामांकरन प्रक्रिया जारी हो गई।
17 सितंबर को जगमती सांगवान व अन्य की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने नए संशोधन कानून पर रोक लगाते हुए सरकार के सामने विकल्प रखा कि पुराने कानून के तहत चुनाव करवाना चाहे तो करवा सकती है।
सरकार ने भी आनन फानन में 18 सितंबर से पुराने नियमों के अनुसार भी नामांकर स्वीकारने का काम शुरु करवा दिया और शर्त रख दी की सर्र्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो इन पर लागू होगा।
उधर सरकार ने अदालत से जल्दी सुनवाई का वक्त मांगा और 22 तारीख तक अपना पक्ष रखने की बात कही। इस कारण 21 तारीख को नामांकनों की छंटनी का घोषित कार्यक्रम भी बदलना पड़ा और इसे 22 सितंबर को कर दिया गया।
22 सितंबर को अदालन ने सरकार की एक नहीं सुनी और 7 अक्टूबर की तारीख दे डाली जिस कारण चुनाव प्रक्रिया वहीं रोक दी गई।
फिर 7 अक्टूबर को दिनभर की बहस के बाद अगले दिन के लिए सुनवाई की तारीख तय कर दी गई।
8 अक्टूबर को सारा दिन की बहस के बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्तूबर रख दी।
13 अक्टूबर से लगातार तीन दिन तक सुनवाई चली और अंतत: अदालत ने 27 अक्टूबर की अगली तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी।
गत दिवस 27 अक्टूबर को दिनभर सुनवाई चली और सरकार ने अपना पक्ष रखा तथा बकाया दलीलों पर 28 अक्टूबर को फिर से सुनवाई हुई। आज अदालत ने सुनवाई के उपरांत फैसला सुरक्षित रख लिया।

Thursday, October 15, 2015

पंचायत चुनावः 27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल

पंचायत चुनावः 27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल

http://www.bhaskar.com/news/c-85-1141776-pa0345-NOR.html?version=8



पानीपत। हरियाणा पंचायतीराज (संशोधन) कानून-2015 को को लेकर तीसरे दिन की सुनवाई पूरी हो गई, कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्टूबर दी है। वहीं गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे और टॉयलेट की शर्त पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई अपनी मर्जी से बाहर टॉयलेट जना चाहेगा।



गौरतलब है कि इस मामले में बुधवार की सुनवाई में भी कोर्ट ने नई शर्तों पर कई सवाल उठाए थे। इनमें कई सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पाई। उसे अदालत से समय मांगना पड़ा था।



आज ये पूछे सवाल


- कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए आंकड़ा मांगा है कि संशोधन पर रोक के बाद कितने उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है? और कितने उम्मीदवार योग्य पाए गए।


-  प्रदेश के कितने घरों में टॉयलेट हैं?


- सरकार की योजना के तहत कितने घरों में टॉयलेट बनाए?


- प्रदेश में कुल कितने स्कूल हैं?


- इन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं?


- छात्रों को कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है।



बुधवार को ये पूछे थे सवाल


बिजली बिल पर पूछा- गांवों में बिल देर से पहुंचता है। कोई व्यक्ति बिल भरने से चूक जाता है, उसका एक रुपया बिल है तो क्या वह चुनाव नहीं लड़ सकता?


प्रदेश सरकार- अदालत के कई सवालों का मौके पर ही जवाब नहीं दे पाए अटॉर्नी जनरल।


सरकार- पंचायती संस्थाओं, खासकर सरपंच के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, इसलिए प्रतिनिधियों का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है।


अदालत- कार्यकारी शक्तियों के निर्वाहन के लिए क्या 5वीं, 8वीं और 10वीं पास होना ही पर्याप्त है?


अदालत- क्या नगर निकायों में ये शर्तें लागू है?


सरकार- नहीं।


अदालत- एक्ट में संशोधन का प्रावधान किया क्या?


सरकार- नहीं।


अदालत- तो क्या आप सिर्फ गांवों में ही सुधार करना चाहते हैं? 

पंचायत चुनावः तीसरे दिन कोर्ट ने सरकार से पूछा-संशोधन के बाद कितने उम्मीदवार मिले योग्य?


http://www.bhaskar.com/news/c-85-1141776-pa0345-NOR.html?version=4


पानीपत। हरियाणा पंचायतीराज (संशोधन) कानून-2015 को को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन गुरुवार को सुनवाई जारी है। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए आंकड़ा मांगा है कि संशोधन के बाद कितने उम्मीदवारों नामांकन भरा है? और कितने उम्मीदवार योग्य मिले हैं। बुधवार की सुनवाई को दौरान भी कोर्ट ने नई शर्तों पर कई सवाल उठाए थे। इनमें कई सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पाई। उसे अदालत से समय मांगना पड़ा था। इसलिए अदालत से सुनवाई एक दिन के लिए आगे बढ़ा दी थी। आज की सुनवाई चल रही है।

बुधवार को ये पूछे थे सवाल

बिजली बिल पर पूछा- गांवों में बिल देर से पहुंचता है। कोई व्यक्ति बिल भरने से चूक जाता है, उसका एक रुपया बिल है तो क्या वह चुनाव नहीं लड़ सकता?

प्रदेश सरकार- अदालत के कई सवालों का मौके पर ही जवाब नहीं दे पाए अटॉर्नी जनरल। संभवत: गुरुवार को सरकार कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी।

सरकार- पंचायती संस्थाओं, खासकर सरपंच के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, इसलिए प्रतिनिधियों का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है।

अदालत- कार्यकारी शक्तियों के निर्वाहन के लिए क्या 5वीं, 8वीं और 10वीं पास होना ही पर्याप्त है?

अदालत- क्या नगर निकायों में ये शर्तें लागू है?

सरकार- नहीं।

अदालत- एक्ट में संशोधन का प्रावधान किया क्या?

सरकार- नहीं।

अदालत- तो क्या आप सिर्फ गांवों में ही सुधार करना चाहते हैं?

–--------सुनवाई अभी जारी है।