मेडिकल
टेस्ट से जस्टिस कर्णन का इनकार, SC के आदेश
को बताया 'पागलपन'
उत्तम हिन्दू से साभार:
कोलकाता (उत्तम हिन्दू न्यूज) :
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में आरोपी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस
कर्णन ने गुरुवार को मेडिकल टेस्ट से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की
बेंच के आदेश पर तीन सदस्यों की एक मेडिकल टीम सुबह न्यू टाउन एरिया स्थित जस्टिस
कर्णन के घर पहुंची थी। इस दौरान कर्णन ने टीम को कहा कि वह पूरी तरह से ठीक हैं
और उन्हें मेंटल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।
मेडिकल टीम के पहुंचने से पहले जस्टिस
कर्णन ने एक प्रेस ब्रिफिंग बुलाई। उन्होंने मेडिकल जांच को इलीगल बताते हुए कहा, कानून के अनुसार इस तरह
की जांच में गार्जियन का सिग्नेचर जरूरी है. यह प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को 'पागल न्यायाधीशों का पागलपन भरा
आदेश' करार
देते हुए जांच कराने से इनकार किया है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मैं
इसे जारी रखूंगा।
बता
दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की
अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने सोमवार को न्यायमूर्ति कर्णन के मानसिक
स्वास्थ्य की जांच के लिए 4 मई
को एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया था और 8 मई को जांच रिपोर्ट
सौंपने को कहा था। न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच संबंधी
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को 'हास्यास्पद' करार दिया था। न्यायमूर्ति कर्णन
न्यायपालिका के अपमान और सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार
के आरोपों को लेकर अवमानना का सामना कर रहे हैं।