New Delhi, May 23 (PTI) Two days after former Haryana
Chief Minister Om Prakash Chautala got the relief, the Delhi
High Court today granted interim bail on health grounds to six
jailed co-convicts of the 2000 teachers' recruitment scam.
Chautala was earlier granted interim bail for six weeks for undergoing pacemaker implant surgery at a private hospital in Gurgaon here.
हरियाणा के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने छह और अभियुक्तों को चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने अभियुक्त मदनलाल कालरा, कृष्णा गुप्ता, जीतराम खोखर, कैलाश कौशिक, कांता शर्मा और अविलास कौर को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती लाने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। वहीं, न्यायालय ने मामले में पूर्व में अंतरिम जमानत पा चुकी अभियुक्त रक्षा जिंदल की अंतरिम जमानत की अवधि भी छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त इसी मामले में अभियुक्त विनोद कुमारी, उषा रानी, रामसरन कुकरेजा, हरबंस लाल और श्रीफूल खुराना की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तिहाड़ जेल प्रशासन से इन सभी का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अब 11 जुलाई को होगी।
वर्ष 1999- 2000 में हरियाणा में हुए जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सहित 10 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा एक आरोपी को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ओमप्रकाश चौटाला को 21 मई को न्यायालय ने चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी।
Chautala was earlier granted interim bail for six weeks for undergoing pacemaker implant surgery at a private hospital in Gurgaon here.
हरियाणा के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने छह और अभियुक्तों को चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने अभियुक्त मदनलाल कालरा, कृष्णा गुप्ता, जीतराम खोखर, कैलाश कौशिक, कांता शर्मा और अविलास कौर को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती लाने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। वहीं, न्यायालय ने मामले में पूर्व में अंतरिम जमानत पा चुकी अभियुक्त रक्षा जिंदल की अंतरिम जमानत की अवधि भी छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त इसी मामले में अभियुक्त विनोद कुमारी, उषा रानी, रामसरन कुकरेजा, हरबंस लाल और श्रीफूल खुराना की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तिहाड़ जेल प्रशासन से इन सभी का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अब 11 जुलाई को होगी।
वर्ष 1999- 2000 में हरियाणा में हुए जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला सहित 10 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा एक आरोपी को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ओमप्रकाश चौटाला को 21 मई को न्यायालय ने चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी।
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