थानेसर पंचायत समिति में 8 व लाडवा में 4 वार्डो को अनुसूचित जाति के लिए किया आरक्षित, थानेसर में 30 और लाडवा में 16 वार्डो के आरक्षण के ड्रा निकाले
कुरुक्षेत्र 23 अप्रैल (पवन सोंटी)
उपायुक्त सीजी रजिनिकांतन ने कहा कि पंचायत समिति थानेसर के वार्डों की वर्ष 2015 की अंतिम प्रकाशन सूची में वार्ड नं. 19, 8, 15, 21, 28, 30, 3, 17 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या व प्रतिशतता सर्वाधिक है। इसलिए इन वार्डों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार लाडवा में वार्ड नम्बर 7, 6, 8 व 15 को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया हैं।
उपायुक्त ने कहा कि वीरवार को थानेसर व लाडवा पंचायत समिति के वार्डो का आरक्षण कार्य एसडीएम थानेसर सतबीर कुंडू की देखरेख में किया गया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वार्ड न. 3 वर्ष 2010 के पंचायत आम चुनाव में महिला के लिए आरक्षित रह चुका है। इसी प्रकार वार्ड न. 8 वर्ष 2000 व 2010 के पंचायत आम चुनाव में महिला के लिए आरक्षित रह चुका है। इसी प्रकार वार्ड न. 17 वर्ष 2000 से 2010 में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रह चुका है, वार्ड न. 19 वर्ष 2010 में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रह चुका है। इसी प्रकार वार्ड न. 21 वर्ष 2000 व 2010 में महिला के लिए, वार्ड न. 15 वर्ष 1994 में महिला के लिए, वार्ड न. 30 वर्ष 2000 व 2005 में महिला के लिए आरक्षित रह चुका है। वार्ड न. 28 किसी भी आम चुनाव में महिला के लिए आरक्षित नहीं रहा गया। इसलिए वार्ड न. 28 को रोटेशन के तहत अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अत: आरक्षण के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए वार्ड न. 3, 8, 15, 17, 19, 21 व 30 का ड्रा किया गया, जिसमें से वार्ड न. 15 व वार्ड न. 30 को अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए पंचायत समिति थानेसर के लिए एक स्थान का प्रावधान है। पंचायत समिति थानेसर के वार्डों की वर्ष 2015 की अंतिम प्रकाशन सूची में वार्ड न. 25 में पिछड़े वर्ग की सर्वाधित जनसंख्या है। अत: वार्ड न. 25 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने उपरांत पंचायत समिति थानेसर के वार्ड न. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27 व 29 शेष रह जाते हैं, जोकि अनारक्षित हैं। उपरोक्त वार्डों में से 7 स्थान महिला के लिए आरक्षित किये जाने हैं। मौके पर बताया गया कि वार्ड न. 20, 23 व 26 जो वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2010 तक सम्पन्न हुए। पंचायत आम चुनाव में महिलाओं के लिए कभी भी आरक्षित नहीं रहे हैं। वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार विकास एवं पचंायत विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक ईसीए-1-2014/71599-71619 दिनांक 20.11.2014 में आरक्षण पंचायत समिति के बारे में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पहले इन वार्डों को महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अत: इन वार्डों को छोडक़र शेष बचे वार्ड न. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 27 व 29 में से महिलाओं के स्थान आरक्षण के लिए ड्रा निकाला गया। ड्रा आफ लॉट की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा ड्रा आफ लॉट के फलस्वरूप वार्ड न. 2, 5, 14 व 16 महिला के आरक्षित किए गये हैं।
एसडीएम थानेसर सतबीर कुंडू ने बताया कि पंचायत समिति लाडवा के वार्डों की वर्ष 2015 की अंतिम प्रकाशन सूची में वार्ड न. 7, 6, 8, 15 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या व प्रतिशतता सर्वाधित है। अत: उक्त वार्डों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तदोपरांत उपरोक्त वर्णित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उन्होंने बताया कि वार्ड न. 7 वर्ष 2010 के पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रह चुका है। इसी प्रकार वार्ड न. 6 वर्ष 2000 व 2005 के पचंायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रह चुका है। इसी प्रकार वार्ड न. 8 वर्ष 2010 में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रह चुका है व वार्ड न. 15 वर्ष 2010 में सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो चुका है। अत: आरक्षण के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए वार्ड न. 6, 7, 8 व 15 का ड्रा किया गया, जिसमें से वार्ड न. 7 व वार्ड न. 8 को अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए पंचायत समिति लाडवा के लिए एक स्थान का प्रावधान है। पंचायत समिति लाडवा के वार्डों की वर्ष 2015 की अंतिम प्रकाशन सूची में वार्ड न. 10 में पिछड़े वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या है। अत: वार्ड न. 10 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने उपरांत पंचायत समिति लाडवा के वार्ड न. 1, 2, 3, 4, 5 , 9, 11, 12, 13, 14 व 16 शेष रह जाते हैं जो कि अनारक्षित हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त वार्डों में से 4 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हैं। मौके पर बताया गया कि वार्ड न. 1, 2 व 16 जो वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2010 तक सम्पन्न हुए, पंचायत आम चुनाव में महिलाओं के लिए कभी भी आरक्षित नहीं रहे हैं। वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक इसीए-1-2014/71599-71619 दिनांक 20.11.2014 में आरक्षण पंचायत समिति के बारे में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पहले इन वार्डों को महिला के लिए आरक्षित किया जाता है। अत: इन वार्डों को छोडक़र शेष बचे वार्ड न. 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 व 14 में से महिलाओं के स्थान आरक्षण के लिए ड्रा निकाला गया। ड्रा आफ लॉट की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा ड्रा आफ लॉट के फलस्वरूप वार्ड न. 5 महिला के आरक्षित किए जाते हैं।
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